अदालत का फैसला, याचिका का आवेदन को किया खारिज

गौवंश ले जाने वाले जप्त ट्रक की सुपुर्दगी का आवेदन खारिज छतरपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती चेतना पालीवाल नौगांव के द्वारा गौवंश को ट्रक में लादकर परिवहन करने वाले ट्रक का सुपुर्दगी आवेदन बुधवार को निरस्त किया गया। जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना नौगांव को दिनांक 25/06/2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बनगांय तिगैला में एक ट्रक गौवंश को लादकर वध हेतु छतरपुर की तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर नौगांव थाना स्टाफ बनगांय तिगैला पहुंचा, जहां ट्रक क्रमांक एमपी 17 एचएच 1803 छतरपुर तरफ जाता हुआ दिखा, जिससे एक व्यक्ति पुलिस को देख कर ट्रक से कूद कर भाग गया, जबकि दूसरे व्यक्ति सब्बीर खान निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ को घेराबंदी कर पुलिस द्वारा पकड़ा लिया गया। पुलिस द्वारा ट्रक को खोला गया तो ट्रक में दो खंड बनाकर 34 गाय, बछडे क्रूरता पूर्वक मुंह पैर बंाधकर निर्दयता पूर्व ठूंस-ठूंस कर भरे पड़े थे। थाना नौगांव में अपराध क्रमंाक 264/20, धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि. 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ), म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 1959 की धारा 4 एवं धारा 130/177(3) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपी सब्बीर खान एवं जाकिर खान के विरूद्ध पंजीबद्ध कर ट्रक क्रमांक एमपी 17 एचएच 1803 जप्त किया गया। आवेदक द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये उसमें ट्रक आरोपी जाकिर खान के नाम दर्ज है। राज्य की ओर से प्रवीण कुमार सिंह जिला लोक अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में आशीष त्रिपाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने सुर्पदगी आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये, न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुये सुपुर्दगी का आवेदन निरस्त किया।