सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक आयोजन, मूर्ति एवं झांकी स्थापना पर आगामी 31 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध July 18, 2020 • ABDUL RAISH छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर कोविड-19 के दरम्यान लोक स्वास्थ्य के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से आगामी 31 अगस्त तक र्सावजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यों और त्यौहार के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि में धार्मिक जुलूस अथवा रैली निकालने, सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति और झांकी स्थापित करने पर भी रोक रहेगी। नागरिक अपने-अपने घरों में पूजा, उपासना कर सकेंगे। उपासना स्थल पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पालन करना जरूरी है। इसके अलावा एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, विवाह समारोह मेें 20 से अधिक मेहमानों के शामिल होने (वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति), पारिवारिक कार्यक्रम जैसे जन्मदिन अथवा सालगिरह में 10 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर भी रोक रहेगी, जबकि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित एसडीएम और एसडीओपी को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का पालन कराने की जिम्मेवारी सौंपी है और थाना प्रभारी आदेश के उल्लंघन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।