दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज August 28, 2020 • ABDUL RAISH सागर। न्यायालय- श्रीमान राकेश कुमार ठाकुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जितेंद्र कुर्मी पिता सुरेश कुर्मी उम्र 24 साल निवासी पुरैना चौकी थाना महाराजपुर जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडेय ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी के द्वारा अपने घर के नजदीक रहने वाली फरियादियों के साथ रात्रि के 12:30 बजे फरियादी की सहमति के बिना उसके घर के बाहर बनी झोपड़ी में बलपूर्वक ले जाकर अपराध कारित किया गया है। आरोपी के विरुद्ध फरियादिया के साथ गलत काम करने एवं जान से मारने की धमकी देने का अपराध अंतर्गत धारा 354, 376, 506 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी जितेंद्र कुर्मी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।