हीरा के लिये धोखाधडी करने वाले आरोपीगणों का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त August 26, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना । मीडिया सेल प्रभारी, श्री ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला-पन्ना, द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये हीरे के लिये धोखाधडी करने वाले आरोपीगण शुभम जैन एवं छोटू उर्फ परमलाल जडिया का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया, न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी, श्री ऋषिकांत द्विवेदी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्ना द्वारा की गई । अभियोजन के अनुसार,फरियादी राम विश्वास गौड पिता जिठुआ गौड,निवासी-खिरवा साथ में अपने साले का लडका देबू गौड निवासी रानीगंज पन्ना, थाना-बृजपुर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया। कि मेरी बहन ममता गौड को आज से 3-4 माह पूर्व खेत में खेती का कार्य करते समय एक हीरा मिला था मुझसे छोटू जडिया ने हीरा मिलने के 2 माह पूर्व कहा था हीरा मिले तो इस मोबाइल नंबर पर फोन करना तो मैने उसे फोन किया। तब छोटू जडिया एक अन्य व्यक्त्िा के साथ मेरे खेत पर आया हीरा देखकर छोटू जडिया एव शुभम जैन ने कहा कि हीरा ही है, तब मैने कहा की हीरा मुझे हीरा कार्यालय में ही जमा करना है पर छोटू एव सुभम बोले की पैसा जल्दी नही मिलेगा और हम पैसा तत्काल दे देंगे। हीरा देने से मना करने पर छोटू ने कहा कि हम हीरा,हीरा कार्यालय में जमा करा देगें हमारी हीरा कार्यालय में अच्छी पहचान है। तब मैने बहन से पूछकर विश्वास में हीरा छोटू जडिया एवं शुभम जैन को दे दिया और उन्होंने हीरा, हीरा कार्यालय में जमा नहीं किया, काफी दफा पूछने पर छोटू जडिया द्वारा कोई भी जानकारी न देते हुये बात टालता रहा। फरियादी राम विश्वास गौड की रिपोर्ट पर से धारा 379,420 भा.द.सं. अपराध क्र.203/2020 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को गिरफतार किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त शुभम जैन से एक नग हीरा अच्छी किस्म का जब्त किया गया।आरोपीगणों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना के समक्ष पेश किया। अभियोजन द्वारा आरोपीगणों का जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपीगणों का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त करते हुये जेल भेज दिया गया।