जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर करने वाले आरोपी शिवराज की जमानत खारिज

 


भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष जिला भिण्ड के न्यायालय में जे.सी.बी. मशीन को लेकर हुये विवाद में जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर करने वाले आरोपी शिवराज सिंह उर्फ सोरज निवासी ग्राम चकरा ऊमरी भिण्ड के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन द्वारा कर जमानत आवेदन का विरोध किया गया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवराज का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी तहसीलदार सिंह ने अस्पताल में घायल अवस्था में रिपोर्ट लेख करायीं कि दिनांक 14/06/2018 को सुबह 9 बजे वह अपनी काली माटी वाले खेत में मेढ़ जे.सी.बी. मषीन से डलबा रहा था तभी राजेष सिंह, रजने सिंह निवासी चकरा ढोचरा व दो अन्य अज्ञात लोग आये और उससे बोले कि जेसीबी मषीन उसे दो, रेत निकालना हैं, उसने जे.सी.बी. मषीन देने से मना किया तो राजेष ने जान से मारने की नियत से 315 बोर की बंदूक से गोली मारी जो उसके दाहिने हाथ के बाजू में लगी तथा रजने सिंह 12 बोर की एकनाली बंदूक से तथा दो अन्य अज्ञात लोगो ने 12 बोर के कट्टो से फायर किये, मौके पर उसका लड़का लोकेन्द्र व कृपाल का लड़का सुखवीर सिंह थे जिन्होने घटना देखी थी उक्त रिपोर्ट पर से थाना ऊमरी में अपराध क्रमांक 191/18 धारा 307,34 भादवि में आरोपी राजेष सिंह, रजने सिंह व दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था दौराने विवेचना में आरोपी शिवराज के सम्मिलित पाये जाने से दिनांक 16/08/2020 को आरोपी शिवराज को गिरफ्तार किया गया था।