नौरादेही अभ्यारण में अवैध रूप से सागौन की लकड़ी काटने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

 


सागर। न्यायालय-  श्री रविंद्र कुमार धुर्वे  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  देवरी जिला सागर  के न्यायालय ने  आरोपीगण राम शंकर, शिवराज एवं  देवकरन  निवासी गोटेगांव जिला नरसिंहपुर  का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  दिनांक 25.08.2020 को अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से बिना अनुमति के वन संरक्षित वन बीट अरसी पश्चिम कक्ष क्रमांक 91 नौरादेही अभ्यारण में कुल्हाड़ी सहित प्रवेश कर सागौन का वृक्ष काटकर उसकी सिल्ती बनाई जा रही थी।  वन अधिकारियों ने गश्त के दौरान शाम लगभग 5:30 बजे काटने की आवाज सुनाई दिए जाने पर मौके पर जाकर  देखा तो आरोपीगणों द्वारा सागौन के वृक्ष काटे जा रहे थे।  वृक्ष काटने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने  जंगल में प्रवेश संबंधी कोई दस्तावेज एवं लाइसेंस ना होना बताया।  उक्त आरोपीगण के विरुद्ध वन अपराध के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया किया गया।  आरोपीगण के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण राम शंकर, शिवराज एवं  देवकरन  का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।