फिर से हुई जमानत निरस्त अवैध शराब का परिवहन करने वाले  आरोपीगण की

 


सागर। न्यायालय-  श्रीमान राकेश कुमार ठाकुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवरी,  जिला सागर  के न्यायालय ने भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपीगण राम  पिता राजकुमार चौकसे  निवासी राजेन्द्र वार्ड करेली  जिला नरसिंहपुर,  नीतेश ठाकुर पिता हरि शंकर ठाकुर, मनोज पिता बलराम सिंह मेहरा निवासी खमरिया, करेली जिला नरसिंहपुर एवं राजेश पिता डोमन लाल विश्वकर्मा निवासी आमगांव,  करेली जिला नरसिंहपुर  का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडेय ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  दिनांक 23.08.2020 को  मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 फोर व्हीलर गाड़ियों में अवैध शराब केसली तरफ से लाई जा रही है। सूचना तस्दीक हेतु महाराजपुर बस स्टैंड पर चेकिंग लगाई गई। केसली तरफ से हाईवे की ओर से आती हुई दो फोर व्हीलर दिखे वाहनों के नजदीक आने पर पुलिस द्वारा रोकने पर गाड़ी में बैठे लोग भागने लगे जिन्हें हमराह बल की मदद से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर एवं गाड़ियों की तलाशी लेने पर तूफान गाड़ी में 17 पेटी देशी लाल मसाला शराब पाई गई जिसमें कुल 850 पाव 153 लीटर शराब जिसकी कीमत ₹70,000 एवं मारुति सियाज गाड़ी में गाड़ी नंबर एमपी 49 सी 5528 में भी देशी लाल मसाला शराब पाई गई जिसमे कुल 72 लीटर शराब जिसकी कीमत ₹30,000 की पाई गई। आरोपियों से पूछताछ करने पर शराब रखने का लाइसेंस नहीं पाया गया।  थाना महाराजपुर द्वारा धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।  आरोपीगण का जमानत आवेदन  न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर जेल भेज दिया था। आरोपीगण द्वारा पुनः अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष  जमानत आवेदन  पेश किया गया । जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण राम महाजन,  नीतेश, मनोज एवं राजेश का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया ।