अवैध (महुआ की) शराब रखने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त September 27, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना। मीडिया सेल प्रभारी, ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना, श्री अतुलराज भलावी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये, अभियुक्त बबलू बंजारा का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है। अभियोजन के अनुसार दिनांक 18.09.2020 को थाना-रैपुरा को सूचना प्राप्त हुई कि,एक व्यक्ति के पास महुआ की बनी शराब विक्रय हेतु रखे हुये है जिसकी तश्दीक हेतु थाना रैपुरा के स्टाफ कर्मचारी बताये हुये स्थान पर पहुंचे। व वहॉं पर मिले व्यक्ति से पूछतॉंछ की। उसने अपना नाम बबलू बंजारा,थाना-रैपुरा का होना बताया।अभियुक्त के पास से महुआ से बनी 75 लीटर शराब कीमत करीब 11250/- रूपये की जप्त की। थाना-रैपुरा द्वारा अपराध क्र.196 /2020,धारा 34(2) आवकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त बबलू बंजारा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रोहित गुप्ता द्वारा उक्त जमानत पत्र का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये अभियुक्त का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया।