चोरी की मोटरसाइकिल चलाने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त September 10, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मीडिया सेल प्रभारी, श्री ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना, श्री अतुलराज भलावी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये, वाहन चोरी करने वाले आरोपी-मोहम्मद आमिर पिता मोहम्मद जुल्फिकार उम्र-19 वर्ष, का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है, न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी, श्री रोहित गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई है । अभियोजन के अनुसार घटना कोत.पन्ना थाना क्षेत्र की है दिनांक 08.09.2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि,एक व्यक्ति लाल काले रंग की हीरो कम्पनी की मोटर साइकिल एच एफ डीलक्स बिना नंबर की चोरी की लिये हुये वन विभाग के सामने जगात चौकी पन्ना मे खडा है उक्त सूचना की तश्दीक हेतु हमराही बल स्टाफ को साथ लेकर एवं गवाहो को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर उक्त बताये हुये स्थान, वन विभाग के सामने जगात चौकी पन्ना पहुंचे। तो एक व्यक्ति उक्त स्थान पर बिना नंबर की मोटर साइकिल लिये मिला, जिससे पूछे जाने पर उसने अपना नाम मोहम्मद आमिर पिता मोहम्मद जुल्फिकार निवासी-मुसलमानी मुहल्ला,ककरहटी,थाना-कोत.पन्ना का होना बताया एवं वाहन के कागजात न होना बताया और बताया कि, आज से आठ-नौ माह पहले छोटू उर्फ परवेस शाह पिता स्व.कुददूस शाह निवासी-ककरहटी चोरी की बाइक लेकर उसके पास आया और बोला कि,यह मोटर साइकिल चोरी की है इसे बेचकर आधी-आधी रकम बांट लेंगे। तभी से यह मोटर साइकिल मेरे पास रखे हूं। चोरी की मोटरसाइकिल अभियुक्त मोहम्मद आमिर जुल्फिकार के आधिपत्य से जप्त किया गया। थाना-कोत.पन्ना द्वारा अपराध क्र.720/2020,धारा 411,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त् का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया ।