कटार लहराकर डराने आने वाले आरोपी को कारावास एवं जुर्माने की सजा

 


 


पन्‍ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मीडिया सेल प्रभारी, ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,उपरोक्‍त प्रकरण में दिनांक 07/04/2019 को,कोत पन्‍ना प्रभारी,हमराह स्‍टाफ को लेकर कस्‍बा भ्रमण हेतु निकले,कस्‍बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि,एक व्‍यक्ति आशीष लाज के सामने लोहे की कटार लहराते हुये लोगों को डरा धमका रहा है और कोई गंभीर अपराध करने की फिराक में घूम रहा है सूचना की तश्‍दीक हेतु मय स्‍टाफ व राहगीर गवाहों को उक्‍त मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर आशीष लाज के सामने पहुंचे जहां एक व्‍यक्त्‍िा कटार लहराते हुये राहगीरों को डरा धमका रहा था पुलिस बल को देखते ही भागने लगा जिसे हमराह बल के साथ घेराबंदी कर पकडा और नाम पता पूछने पर उसने अपन नाम अख्‍तर खान निवासी पन्‍ना बताया तथा कटार के संबंध में वैध कागजात के लिये पूछा तो कोई वैध कागजात न होना बताया। आरोपी का उक्‍त अपराध 25(1-बी)बी आर्म्‍स एक्‍ट के अन्‍तर्गत पाये जाने से गवाहो के समक्ष कटार जप्‍त कर जप्‍तीपत्रक तैयार किया गया और अपराधी को गिरफतार किया गया‍। अभियुक्‍त के विरूद्ध थाना-कोत.पन्‍ना में अप.क्र.295/2019 पंजीबद्ध कर,विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया। प्रकरण का विचारण न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी,श्री अतुलराज भलावी जिला-पन्ना(म.प्र.) के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्‍तुत तर्को एवं न्‍यायिक दृष्‍टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्‍त को दोषी पाया। माननीय न्यायालय से,अभियोजन के द्वारा,अभियुक्‍त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा, अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए अभियुक्‍त-अख्‍तर खान पिता हसन खान,उम्र-28 वर्ष,निवासी-बिटनरी अस्‍पताल के पास,पन्‍ना (म0प्र0) को धारा 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रूपये अर्थदंड से, दंडित किया गया। अर्थदण्‍ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास के दंड से दडित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री दिनेश खरे के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी,श्री रोहित गुप्‍ता, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पन्‍ना द्वारा की गई।