कुल्हाडी से सांभर का शिकार करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त September 01, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना।कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मीडिया सेल प्रभारी, श्री ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना, श्री प्रियंक भारद्वाज द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये कुल्हाडी की मुधानी से मारकर साभर का शिकार करने के मुख्य आरोपी-अरविंद उर्फ हरी यादव पिता सुम्मेर सिंह यादव का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है, न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी, श्री कपिल व्यास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के द्वारा की गई । अभियोजन के अनुसार दिनांक 27.04.2020 को मुखबिर से सूचना के आधार पर,वन परिक्षेत्राधिकारी विश्रामगंज अपने स्टाफ के साथ वीट पुरूषोत्तमपुर के कक्ष क्रमांक-पी 323 में अरविंद यादव के खेत के पास नाले में जो, वन सीमा से लगा हुआ है, पहुँचने पर देखा नाले की कीचड में सांभर के पैरों के निशान जिसमें खून लगा हुआ था एवं थोडी दूरी पर नाले में एक नर सांभर मृत अवस्था में पडा था। वहीं झाडी में एक व्यक्ति छिपा हुआ था, उसने पूछतांछ में अपना नाम शिवचरण, निवासी-अम्चुई का होना बताया और बोला कि, मैंने और अरविंद उर्फ हरि यादव, एवं 03 अन्य व्यक्तियों ने नाले में फसे सांभर को देखा, तो अरविंद उर्फ हरी यादव ने सांभर के सिर पर कुल्हाडी की मुधानी से चार-पाच बार हमला किया। जिससे सांभर की मृत्यु हो गई, जिसे मलखान की झोपडी के पास फैक दिया है। जिस पर से आरोपीगणों के विरूद्ध वन अपराध क्रमांक 195/05 धारा 2,9,39,50,51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी अरविंद उर्फ हरी यादव को गिरफतार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया एवं जेल भेज दिया गया।