महिला के साथ अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त

पन्ना।कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला-पन्‍ना के मीडिया सेल प्रभारी, श्री ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्‍यायालय श्रीमान् न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, तह.पवई जिला-पन्‍ना, द्वारा वीडियो कान्‍फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये पीडिता के साथ अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी आशीष लोधी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त किया गया है, न्‍यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी, श्री कपिल कुमार साहू, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तह.पवई के द्वारा की गई । अभियोजन के अनुसार फरियादिया द्वारा थाना-सिमरिया, जिला-पन्‍ना में अपने पति के साथ उपस्थि‍त होकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि,मैं घरू काम करती हूँ, मेरे पति खेती किसानी का काम करते है, मेरे दो बच्‍चे है एक बच्‍ची, उम्र-करीब 6 वर्ष व एक लडका, उम्र करीब 3 वर्ष। घटना दिनांक 26.08.2020 को मेरे पति अपने कार्य से ग्राम पिपरिया कला गये थे रात करीब 8 बजे की बात है घर में, मै (फरियादिया)और मेरा लडका था। मै बाथरूम करके जैसे ही अपने घर के अंदर आई तो पीछे से आशीष लोधी पिता ओमकार लोधी आ गया और दरवाजा बंद कर बुरी नियत से मेरा दाहिना हाथ पकडकर खींचने लगा, और बोला कि, मुझे तुम्‍हारी बेइज्‍जती करना है तब मैं चिल्‍लाई, तो कहने लगा कि,यदि आवाज की तो जान से मार दूंगा, फिर मेरे पति ने दरवाजे से मुझे आवाज लगायी तो आवाज सुनकर आशीष लोधी दरवाजा खोलकर वहॉं से भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना-सिमरिया में, धारा 456,354,506 भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 403/2020 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान केस डायरी माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तह.पवई के न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होकर न्‍यायालय द्वारा आरोपी आशीष लोधी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त किया गया और जेल भेज दिया गया।