महिला पर कुल्‍हाडी से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा एवं 25 हजार जुर्माना


पन्ना। माननीय न्‍यायालय,जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश पन्‍ना द्वारा चिन्हित,जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण में फैसला सुनाते हुये,महिला पर कुल्‍हाडी से प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्‍त देशराज वंशकार पिता द्वारका वंशकार,को 10 साल का कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से द‍ंडित किया गया। प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुये श्री ऋषिकांत द्विवेदी,मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि, फरियादी भागवती पति राजेश वंशकार,उम्र-29 वर्ष निवासी-मझगंवा सरकार ने थाना-अमानगंज में रिपोर्ट लेख कराई कि,दिनांक 30/10/18 को मैं शाम लगभग 6.30 बजे हैंडपंप से पानी लेकर घर आ रही थी तभी देशराज एवं सहअभियुक्‍त बच्‍चू वंशकार (फरार) अपनी मोटरसाइकिल से आये और मुझसे गाली-गलौच करने लगे,मैने गाली देने से मना किया, तभी देशराज अपने हाथ में लिये कुल्‍हाडी से मेरे सिर में मारा जो मुझे कुल्‍हाडी मेरे कान व पीठ में लगी,कुल्‍हाडी के वार से मै चिल्‍लाई तो मेरे पति आवाज सुनकर आ गये तथा करण वंशकार,कल्‍लू बाई ने आकर बचाया।और आरोपीगण मोटरसाइकिल से भाग गये, तथा मेरे पति राजेश वंशकार ने डायल 100 को फोन कर बुलाया,जिसमें मुझे अमानगंज अस्‍पताल लेकर आये,फरियादिया भागवती के चिकित्‍सीय परीक्षण उपरांत थाना-अमानगंज में अपराध क्र.397/2018 पर अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना आरंभ की गई।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये, उक्‍त प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित,जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। प्रकरण का विचारण माननीय न्‍यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश जिला-पन्‍ना के न्‍यायालय में हुआ।शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी श्री दिनेश खरे,प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्‍ना द्वारा किया गया।एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा अभियोजन के द्वारा आरोपी के किए गए कृत्‍य को गंभीरतम अपराध मानते हुये न्‍यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।माननीय न्‍यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्‍यों अभियोजन के तर्को तथा न्‍यायिक दृष्‍टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्‍त देशराज वंशकार पिता द्वारका वंशकार,उम्र-22 साल,निवासी-मझगवां सरकार,थाना-अमानगंज,हाल ग्राम सिमरी थाना-पवई जिला-पन्‍ना को धारा 307/34 भा.द.वि. में दोषी मानते हुये 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। माननीय न्‍यायालय ने अपने निर्णय मे,फरियादिया भागवती वंशकार पति राजेश वंशकार को उक्‍त हुई क्षति एवं पुर्नवास के संबंध में पीडित प्रतिकर योजना के अर्न्‍तगत प्रतिकर राशि 20000 रूपये दिलाये जाने हेतु निर्णय की एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्‍ना की ओर प्रेषित किया।