नाबालिक से बलात्कार करने वाले अभियुक्‍त का जमानत आवेदन निरस्‍त


पन्ना। फरियादिया/पीडिता (अभियो‍क्‍त्री नाम उल्‍लेखित नहीं किया जा रहा है) उम्र-14 वर्ष द्वारा अपने माता-पिता के साथ जाकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई कि, मैं कक्षा 9 में पढाई करती हूँ, दिनांक 08.07.2020 को दोपहर 12 बजे के करीब सारंग मंदिर रोड तरफ दिशा मैदान के लिये गयी थी गांव के बाहर रोड के किनारे टूडा पाल का गिरा हुआ मकान है उसी की ओट में गई तो वहां रोहित पटेल खडा था,रोहित पटेल ने मुझे पकड कर मुंह में हाथ लगाकर गिरा दिया व मेरे साथ जबरजस्‍ती गलत काम (बलात्‍कार) किया तथा उक्‍त घटना किसी को बताने पर पीडिता/फरियादिया, पीडिता की मां एवं पीडिता के भाई, को जान से मार देने की बात कही। फरियादिया की उक्‍त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 170/2020, धारा 376(2)(आई),506 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लै.अ.से बा.का सं.अधि. में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी-रोहित पटेल पिता सुरेश पटेल,उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम सारंग थाना-बृजपुर जिला-पन्‍ना को गिरफतार कर माननीय न्‍यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश(पाक्‍सों) पन्‍ना के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।अभियुक्‍त के अधिवक्‍ता के द्वारा जमानत आवेदन-पत्र प्रस्‍तुत किया गया। अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे,जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्‍ना द्वारा उक्‍त जमानत का विरोध किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होकर न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त किया गया एवं जेल भेज दिया गया।