नाबालिक से शारीरिक शोषण के मामले में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त September 24, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मीडिया सेल प्रभारी,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पाक्सों) पन्ना द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये,नाबालिक बच्ची के साथ गलत काम (बलात्कार) करने वाले आरोपी-नत्थू खटीक का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है। घटना का संक्षिप्त विवरण:-प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादिया (पीडिता की मॉं) के द्वारा थाना-धरमपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि,दिनांक 27.08.2020 को मेरे पति मजदूरी करने दमोह चले गये थे घर में वह व उसकी दो लडकिया तथा लडके रहते है दिनांक 01.09.2020 को फरियादिया के रिश्ते में बुआ सास की लडकी खत्म हो गयी थी जिससे फरियादिया अपने बच्चों को घर पर छोडकर अपने नंदोई के साथ बघेलाबारी गयी थी। वहा से शाम को वापिस आई तो छोटी बच्ची/पीडिता रो रही थी वही बगल में फरियादिया का लडका खडा था फरियादिया के पूछने पर बच्चे ने बताया कि, शाम 5 बजे बहन/पीडिता घर के बाहर खेल रही थी तभी मोहल्ले का नत्थू आया व बहन को गोदी में उठाकर ले गया। फिर बहन वापिस रोते हुये आई तो बताया कि,नत्थू ने उसकी चडढी उतार दिया था और पेशाब की जगह उगली डाल दिया जिससे वह चिल्लाकर भाग आई और यही बात पीडिता ने फरियादिया को बताई। जिस पर अपराध क्रमांक-167/2020,धारा-363,366क,376ए,376बी,342 भा.द.वि. एवं धारा 5एम/6 लै.अ.से बा.का सं.अधि. में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी-नत्थू खटीक,थाना-धरमपुर,जिला-पन्ना को गिरफतार किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन-पत्र न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पाक्सों) पन्ना में प्रस्तुत किया गया।जिस पर अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे,जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्ना द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया एवं न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि, उक्त अपराध गंभीरतम श्रेणी के अपराध में आते है यदि ऐसे अपराध में अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह निश्चय ही साक्ष्यों एवं पीडिता को प्रभावित करेंगे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया।