अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त मारूति ओमनी की सुपुर्दगी निरस्त October 04, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना।कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला-पन्ना के मी.से.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि.अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना, श्री अतुलराज भलावी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये थाना कोत. पन्ना के अपराध क्रमांक 754/20 में जप्त मारूति ओमनी क्रमांक एम.पी.-35 बी.ए.-0734, सुपुर्ददार मुन्नीलाल चौधरी के कब्जे का वाहन जिसमें 63 लीटर कीमत 17500 रूपये की अवैध शराब जप्त हुई थी को सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु सुपुर्दगी आवेदन-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,जिसपर अभियोजन की ओर से श्री रोहित गुप्ता,सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। माननीय न्यायालय द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत जप्त मारूति ओमनी का सुपुर्दगी आवेदन-पत्र निरस्त किया।