कुल्हाडी से शेर का सिर काटकर शिकार करने वाले अभियुक्तगणों को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में October 04, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के सहा.जि.लो.अभि.अधि./मी.से.प्रभा. ,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,कुल्हाडी से शेर का सिर काटकर शिकार करने वाले मामले में न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना, श्री प्रियंक भारद्वाज द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये, आरोपी-अच्छेलाल पिता भूरा अहिरवार,उम्र-55 वर्ष,नत्थू पिता मोती रैकवार,उम्र-38 वर्ष, दोनों निवासी-पल्कौहा,थाना-बमीठा,जिला-छतरपुर(म.प्र.)तथा घनश्याम पिता रामस्वरूप कुशवाहा,उम्र-36वर्ष, निवासी-पाटन,थाना-बमीठा,जिला-छतरपुर,को आरक्षी पन्ना टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र हिनौता के वन अप.क्र.5161/22 धारा-9,29,39,44,48,49,51,52 एवं 57 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिरफतार कर माननीय न्यायालय में पेश किया।अन्वेषणकर्ता की ओर से अभियोजन ने अनुसंधान पूर्ण, अनुसंधान प्रस्तुति हेतु आगामी दिनांक 16.10.2020 तक का समय दिये जाने एवं अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया। माननीय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,पन्ना श्री प्रियंक भारद्वाज के द्वारा वन्य जीवों के सुनियोजित तरीके से शिकार को गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुये अभियुक्तगणों पर कार्यवाही करते हुये सभी को 15 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।