मारपीट कर जाति सूचक गालियां देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त October 04, 2020 • ABDUL RAISH भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जाति सूचक गालियां देने एवं मारपीट करने वाले आरोपी बृजमोहन उर्फ राजू भदौरिया द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि बच्चों के विवाद को लेकर आरोपी बृजमोहन उर्फ राजू भदौरिया एवं अन्य सहअभियुक्त ने अभियोगी जब अपने घर के सामने खडा था तब आकर उसे मां-बहन की गंदी-गंदी तथा जाति सूचक गालियां दी तथा उसे पटककर लोहे के सरियानुमा हथियार से उसकी मारपीट की। बीच-बचाव में आरोपीगण ने अभियोगी की मां प्रेमबाई एवं ताउ गुमानसिंह की भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना गोहद चैराहा में अपराध क्रमांक 152/2020 पर एस.सी.एस.टी. एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया गया।