शादी का झांसा देकर नाबालिक से बलात्कार कर गर्भवति करने वाले अभियुक्त को भेजा जेल नहीं मिली जमानत October 06, 2020 • ABDUL RAISH पन्ना।कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि. अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि, माननीय न्यायालय द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये प्रकरण में जमानत निरस्त की। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादिया/पीडिता (अभियोक्त्री नाम उल्लेखित नहीं किया जा रहा है) उम्र-17 वर्ष के साथ अभियुक्त कल्ला आदिवासी द्वारा दिनांक 15.03.2020 को घर जाकर माता-पिता की गैर मौजूदगी में शादी का झांसा देकर गलत काम(बलात्कार) किया,इसके बाद अभियुक्त ने शादी करने का कहकर पीडिता के साथ कई बार गलत काम (बलात्कार) किया। जिस कारण फरियादिया/पीडिता गर्भवति हो गई और उसने एक मृत संतान को जन्म दिया।घटना के वक्त फरियादिया/पीडिता 18 वर्ष से कम आयु की थी फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 664/2020,धारा 376(1),376(2)(एन) 506,366ए, भा.द.वि. एवं धारा 5एल/6 लै.अ.से बा.का सं.अधि. में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी-कल्ला आदिवासी,थाना-कोत.,जिला-पन्ना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पाक्सों)पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन-पत्र का अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे,जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्ना द्वारा विरोध किया।अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया।